●शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब बच्चों का दाखिला नहीं ले रहे विद्यालय
●शासनादेश को बखूबी ठेंगा दिखा रहे हैं निजी विद्यालय
कानपुर।जिलाधिकारी विशाख जी के निर्देश पर जनपद कानपुर नगर के निजी विद्यालय को नोटिस निर्गत किया गया है उनके द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चों के प्रवेश नहीं लिए जा रहे थे। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(ग) के अंतर्गत "अलाभित समूह" एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों का कक्षा 1/ पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है शासनादेश का उल्लंघन करने वाले विद्यालय को जिलाबेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया।
जिसमें अलीगढ़ पब्लिक स्कूल कर्नलगंज कानपुर नगर, द चिन्तल्स स्कूल रतनलाल नगर कानपुर नगर, दिल्ली पब्लिक स्कूल बिठूर रोड कानपुर नगर, सरदार पटेल पब्लिक स्कूल तोधकपुर रोड गल्ला मंडी, कानपुर नगर, द मॉडल प्राइमरी स्कूल ग्वालटोली कानपुर नगर, एलेन हाउस स्कूल पनकी कानपुर नगर, तथा हलीम मुस्लिम इंग्लिश स्कूल चमनगंज कानपुर नगर को नोटिस निर्गत की गई। नोटिस के उपरांत यदि यह विद्यालय प्रवेश नहीं लेते हैं तो उनके विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी

Thanks for comment in my post