पक्षकारों को नोटिस जारी
आपको बता दें कि पूर्व एमएलसी कुलदीप सिंह ने निचली कोर्ट में विधायक के खिलाफ प्रार्थना पत्र देते हुए केस दर्ज कराए जाने की मांग की थी. 22 जून 2022 को निचली कोर्ट ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था. जिस पर उन्होंने जिला जज के यहां रिवीजन दाखिल किया था. कुलदीप सिंह ने बताया कि तथ्यों के आधार पर जिला जज ने रिवीजन को स्वीकार कर लिया. न्यायालय ने उनके पक्ष को सुनने के बाद इसे दर्ज कर लिया और पक्षकारों को नोटिस जारी किया
खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा
गौरतलब है कि विधायक अभिजीत सिंह सांगा के ट्वीट को लेकर सिखों में गुस्सा देखने को मिला था. सरदार कुलदीप सिंह ने पहले थाना नजीराबाद में तहरीर देकर विधायक अभिजीत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी. विधायक का ट्विटर अकाउंट बंद न करने पर ट्विटर के कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ भी मुकदमा लिखवाने की बात कही थी
उनका कहना है कि विधायक ने सिख समाज को 1984 नरसंहार याद दिलाते हुए धमकी दी थी कि ऐसी घटना दोबारा हो सकती है. उनके खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए. थाने में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
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