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आजम खान की याचिका खारिज होते ही रामपुर के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी,कल से होंगे नामांकन

एसटीवी भारत
रामपुर।नफरती बोल पर तीन साल की सजा पाने वाले सपा नेता मोहम्मद आजम खान को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने सजा पर स्टे देने से इंकार कर दिया है। उनका स्टे प्रार्थना पत्र कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके कुछ ही घंटे बाद ही निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी करते हुए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। मतदान पांच दिसंबर को होगा।

आजम खान को 27 अक्टूबर को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने भड़काऊ भाषण मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी। सजा के अगले दिन उनकी विधायकी रद्द करते हुए उप चुनाव की घोषणा कर दी गई। 10 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी थी, जबकि पांच दिसंबर को मतदान होना था। जिस पर आजम खां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट को निर्देश दिया था कि वह दोषसिद्धि पर रोक लगाने की समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के स्टे प्रार्थना पत्र पर बृहस्पतिवार को ही सुनवाई करे और निर्णय भी ले। साथ ही चुनाव आयोग को 10 नवंबर को अधिसूचना जारी न करने का आदेश दिया था। जिस पर आयोग ने दस नवंबर को रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले नामांकन को रोक दिया था।

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